
उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या व सौरभ भास्कर को निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा दिये जाने को लेकर दायर मेमो अपील और जमानत पर सुनवाई हुई। जिसके विरोध में अंकिता भंडारी के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया गया कि उन्हें अभी तक मेमो की कॉपी उपलब्ध नही कराई गई है। मेमो की कॉपी का अवलोकन किए बैगेर केस में बहस करना संभव नही है। कोर्ट ने मेमो की कॉपी उपलब्ध कराने के निर्देश देने के साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तिथि नियत की है।